मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं को महीने की 1150 से 1500 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। सरकार ने अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित होती हैं।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला को राज्य विशेष की निवासी होनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्त महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। आवेदक महिला की वार्षिक आय सीमा 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
सरकार इस योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन देती है। इस पेंशन की सहायता राशि सरकार द्वारा आयु वर्ग के अनुसार महिलाओं को जीवन के विभिन्न समयों पर अलग-अलग अनुपात में प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत, 18 से 75 वर्ष तक की महिलाओं को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा महिला को पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। परित्यक्त महिला पेंशन के लिए उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट देना होगा।
महिला आवेदक इस पेंशन के लिए नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर जाना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी जांच ठीक पाये जाने पर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
Ekal Nari Samman Pension Check
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