PM Palanhar Yojana के तहत सरकार जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने ₹1500 देती है। साथ ही, प्रत्येक वर्ष बच्चों को 2000 रुपये के माल (जैसे कि बस्तर, स्वेटर, जूते आदि) भी प्रदान किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की देखभाल और पोषण की सुनिश्चित करना है।
पालनहार योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक महीने ₹1500 की राशि प्रदान की जाती है। इससे बच्चे अच्छे से अपने जीवन को चला सकें। इस Yojana के लिए आवेदन फॉर्म आधिकारिक रूप से शुरू किए गए हैं।
PM Palanhar Yojana
इस योजना के लिए जो व्यक्ति पात्र हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा आपके Form की जाँच की जाएगी और जब आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाएगा, तब आपके बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
लाखों लोग इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। इस Yojana के अंतर्गत, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹750 और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
पालनहार योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। उसके बाद, योजना में कुछ बदलाव किए गए और पेमेंट को बढ़ा दिया गया। पहले, योजना की शुरुआत के समय पेमेंट बहुत ही कम थी,
लेकिन धीरे-धीरे योजना में तरह-तरह के बदलाव किए गए और बच्चे के व्यवहार को ध्यान में रखकर इसमें कई सुधार किए गए जो बच्चे के हित में थे। पालनहार योजना के लिए संपूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए पात्रता क्या है, कौन-कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और किसको कैसे लाभ मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको नीचे मिलेगी।
यदि आपने पहले से पालनहार योजना के लिए आवेदन किया है, तो आप इसकी स्थिति भी चेक कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म स्वीकृत हुआ है या नहीं, फॉर्म में कोई Error तो नहीं है, और यह भी कि पेमेंट आपके खाते में आया है या नहीं। आप इन सभी चीजों की जाँच घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री पालनहार योजना के लिए पात्रता में शामिल हो सकते हैं:
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता या उनमें से कोई एक
- विधवा माता के तीन बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- एड्स या कुष्ठ रोग से प्रभावित माता-पिता या बच्चे
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विशेष योग्य जन्म माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा/प परित्यागता महिला के बच्चे।
- PM Palanhar Yojana के लिए लाभ
पालनहार योजना के अंतर्गत, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹750 और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को ₹1500 की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विद्यालय शिक्षा के लिए करना होता है। इसके अतिरिक्त, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए अलग-अलग ₹2000 की राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पुनर्विवाहित माता की संतानों के लिए, माता का पुनर्विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है। एड्स पीड़ित माता-पिता की संतानों के लिए, राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र चाहिए। विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए, सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट जरूरी है।
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए, सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवश्यक है। तलाकशुदा महिला की संतानों के लिए, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं,
उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज और अपनी शपथ प्रमाण पत्र, साथ ही दो स्वतंत्र गवाहों के साथ धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र देना होगा। परित्यक्ता महिला के बच्चों के लिए, जो तीन वर्ष या इससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हैं, उन्हें भी इसका प्रमाण पत्र देना होगा।
पालनहार योजना का लाभ पाने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
- बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण होना चाहिए
- विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
- पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
माता-पिता का आजीवन कारावास डंडा की प्रतिलिपि या अन्य जो इसके लिए पत्र है, उसका लाभ लेने के लिए होना चाहिए। नाता जाने वाली संतानों की माता को, जब माता के पास उसकी संतान के साथ 1 वर्ष से अधिक समय होता है, तो प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पीएम पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें
PM Palanhar Yojanaका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फार्म भरना होगा। फिर, आपको आवेदन फार्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर नजदीकी ईमित्र या इंटरनेट कैफे पर जाना होगा।
आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरकर अपने सभी Documents के साथ आवेदन फार्म में लगाना होगा। अंत में, आप आवेदन फार्म को जिला अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।
इसके अलावा, आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें Online आवेदन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपकी जानकारी और Documents की Verification की जाएगी। फिर, आपके बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि आप फॉर्म भरने के बाद आवेदन फार्म का एक प्रिंट आउट जरूर ले लें, क्योंकि यह आपके काम आ सकता है।